यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला, लगातार भूस्खलन और बोल्डर गिरने के बाद लिया गया फैसला
अल्मोड़ा: अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार हो रहे भूस्खलन, सड़क धंसने और बोल्डर गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है।
आदेश जारी
जिस पर जिलाधिकारी एवं जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुल सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी-56 पर अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के हल्के और भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश 29 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
क्वारब बाईपास मार्ग से गुजरेंगे हल्के वाहन और बसें
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा 23 मई 2026 को किए गए निरीक्षण में क्वारब बाईपास मार्ग को सवारी बसों और छोटे यात्री वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त पाया गया है। हालांकि इस मार्ग पर अभी रोड सेफ्टी और सुरक्षात्मक दीवारों (प्रतिधारक दीवारों) को बनाने का कार्य प्रगति पर है, लेकिन यातायात की सुरक्षा को देखते हुए हल्के यात्री वाहनों और यात्री बसों को नियमित रूप से क्वारब बाईपास मार्ग से भेजा जाएगा। क्वारब बाईपास पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
भारी वाहनों के लिए डायवर्जन
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 विस्तार (नया-109) के किमी 55.55 क्वारब लैंडस्लाइड जोन के हिल स्लाइड ट्रीटमेंट कार्य के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की संस्तुति पर भारी वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 से गुजरने वाले भारी वाहनों के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं।
1. अल्मोड़ा-विश्वनाथ-शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13)
2. खैरना-रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14)
लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की ढील अक्षम्य होगी। यदि प्रतिबंधित समय और मार्ग पर किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना होती है या वाहनों का अवैध संचालन पाया जाता है, तो संबंधित पुलिस चौकी और थाना प्रभारी इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे और उन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।
आपातकालीन सेवाओं को छूट
इस प्रतिबंध से एम्बुलेंस और अन्य सभी प्रकार की आवश्यक (Emergency) सेवाओं में लगे वाहनों को पूरी तरह मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी बेहद अनिवार्य परिस्थिति में किसी अन्य वाहन को प्रतिबंधित अवधि में इस मार्ग से गुजरना होगा, तो उसके लिए क्षेत्र के संबंधित उप जिलाधिकारी (SDM), पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) या जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।