उत्तराखंड: उत्तराखंड के उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। उत्तराखंड में अगस्त माह में उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है।
सरचार्ज की नई दरें जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने अगस्त 2026 की बिजली खपत पर लागू होने वाले फ्यूल एंड पावर परचेज कास्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) सरचार्ज की नई दरें जारी कर दी हैं। इस फैसले के तहत घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि समेत सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को अपने आने वाले बिल में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यूपीसीएल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर FPPCA सरचार्ज की दरें तय की गई हैं।
• घरेलू उपभोक्ता: मीटरयुक्त घरेलू उपभोक्ताओं पर 14 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। हालांकि, राहत की बात यह है कि लाइफलाइन श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए यह दर 5 पैसे प्रति यूनिट रखी गई है।
• व्यावसायिक उपभोक्ता: गैर-घरेलू (कमर्शियल) बिजली इस्तेमाल करने वालों को 20 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त चुकाने होंगे।
• औद्योगिक क्षेत्र: एलटी (LT) उद्योगों पर 18 पैसे प्रति यूनिट (या 17 पैसे प्रति kVAh) और एचटी (HT) उद्योगों पर 18 पैसे प्रति kVAh का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
• कृषि एवं ट्यूबवेल: निजी ट्यूबवेल और पंपिंग सेट पर 6 पैसे प्रति यूनिट तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियों पर 9 से 10 पैसे प्रति यूनिट का सरचार्ज लागू होगा।
• अन्य श्रेणियां: सरकारी संस्थानों पर 19 पैसे प्रति kVAh, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनों पर 17 पैसे प्रति यूनिट, रेलवे ट्रैक्शन पर 17 पैसे प्रति kVAh और अस्थायी निर्माण कनेक्शनों पर सबसे अधिक 21 पैसे प्रति kVAh का सरचार्ज लगाया गया है।
जानें क्या है FPPCA सरचार्ज
वन और ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, FPPCA (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और बाजार से खरीदी जाने वाली बिजली की लागत में आए बदलाव का समायोजन सीधे उपभोक्ताओं के बिल में किया जाता है।