उत्तराखंड:  खाद्य मंत्री ने राशन कार्ड के सही मानकों की दी जानकारी, ये परिवार होंगे राशन कार्ड के लिए अपात्र, जानें

अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिए पात्रता पर सरकार ने रविवार को पूर्ण जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर राशन कार्ड के मानक को लेकर वायरल हो रही खबरों का जवाब देते हुए ये जानकारी साझा की गयी।

खाद्य मंत्री ने राशन कार्ड के मानकों की दी जानकारी

खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को राशन कार्ड के मानकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के अंत्योदय और एनएफएसए और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लोगों के लिए मानक तय हैं और जो लोग मानक पूरे नहीं करते उनसे 31 मई तक अपने अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की। इसके बाद एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।

ये परिवार होंगे राशन कार्ड के लिए अपात्र

जिस परिवार के सभी सदस्यों की कुल आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा हो या परिवार में चौपहिया वाहन, एयर कंडीशनर, टैक्टर, ट्रक, कंबाइन, जेसीबी हो। इसके अलावा पूर्व सैनिक व अर्द्धसैनिक, रिटायर पेंशन कर्मचारी भी सस्ते राशन के पात्र नहीं होंगे। और यदि 02 हेक्टेयर सिंचित भूमि व सालाना आमदनी पर आयकर लागू होता हो तो ऐसा परिवार भी अपात्र माना जाएगा।