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जिला विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त जावेद पुत्र गुलाम अली निवासी नई बस्ती जसपुर उधमसिंहनगर दोष मुक़्त किया।
गांजा हुई थी बरामद-
अभियुक्त के अधिवक्ता न्याय मित्र हरेंद्र प्रताप सिंह नेगी ने बताया कि 19 जनवरी 2019 को सल्ट पुलिस द्वारा मोहन बेरियर के पास यातायात चेकिंग अभियान के स्क्रोपियों वाहन को रोका गया। जिसमें सवार व्यक्ति जावेद के कब्जे से तीन कट्टों में 52.755 किलो गांजा बरामद कि गई। मौके पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन की ओर से मामले में पांच गवाह न्यायालय में किए गए पेश-
इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से मामले में पांच गवाह न्यायालय पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया।
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