मोटर दुर्घटना के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी चंदन सिंह पुत्र भगवान सिंह नेगी, निवासी ग्राम पनेट भनोली अल्मोड़ा को दोष मुक्त किया।
जंगली जानवर को बचाने के चलते हुआ दुर्घनाग्रस्त
वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश नयाल ने बताया कि प्रार्थी रूप सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी भनोली का निवासी था। 13 दिसंबर 2018 को मल्ली धौनी ग्राम के समीप प्रार्थी का वाहन संख्या यूके 01 टीए 1416, वाहन चालक आरोपी चंदन सिंह नेगी जंगली जानवर को बचाने के चलते दुर्घनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। प्रार्थी ने रूप सिंह ने आरोपी के खिलाफ राजस्व उपनिरीक्षक पल्यू में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपी दोष मुक्त
अभियोजन की ओर से दस गवाह न्यायालय में पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया।