जिला सत्र न्यायाधीश मलिक महजर सुल्तान की अदालत ने विस्फोटक पदार्थ रखने के एक मामले में आरोपी शेर सिंह पुत्र रूप सिंह, निवासी ग्राम पांडेतोली पोस्ट बाड़ेछिना अल्मोड़ा की जमानत याचिका स्वीकार की।
अवैध रूप से विस्फोट पदार्थ रखने पर हुई थी गिरफ्तारी-
आरोपी के अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि वादी मुकदमा कृपाल सिंह बेलवाल राजस्व उपनिरीक्षक पांडेतोली ने एक लिखित रिपोर्ट पटवारी क्षेत्र पल्यू में इस आशय दी की जिला अधिकारी के पत्र 9 मई 2021 के अनुपालन में नायब तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा, राजस्व निरीक्षक सदर अल्मोड़ा के साथ वादी मुकदमा ग्राम कलौन में स्थित विस्फोटक मैगजिन भंडार में अर्जुन मैर्सस कंपनी का निरीक्षक किया। जहां अवैध रूप से अलग कमरे में विस्फोट भंडारण किया हुआ मिला। जिसका वैध कागजात प्रबंधक प्रस्तुत नहीं कर सका।जिसके बाद टीम ने विस्फोटक को सील कर प्रबंधक को हिरासत में लिया।
आरोपी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका की दाखिल
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की।