विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी मामले में अभियुक्त पुष्कर सिंह बिष्ट पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट निवासी पदमपुरी थाना मुक्तेश्वर जिला नैनीताल की जमानत याचिका खारिज की।
चरस तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी श्री पूरन सिंह कंडा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 13-11-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा शहरफाटक तिराहे से लगभग 80 सीटर लमगड़ा की ओर सतपाल ऑटो मोबाईल पर रुककर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग करने लगे तो शहरफाटक तिराहे से एक व्यक्ति नीले रंग की गरम टी-शर्ट पहने हुए लमगड़ा की ओर आता हुआ दिखाई दिया जिसने अपने दाथिने हाथ में एक नीले रंग का प्लास्टिक का थैला पकड़ा हुआ था के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं महनत मजदूरी का कार्य करता हूँ। उक्त प्लास्टिक के थैले में शाम के लिए सब्जी ले जा रहा हूँ। शक होने पर उक्त थैले में रखी सब्जी को दिखाने हेतु कहा तो भागने का प्रयास करने लगा जिसे मौके पर ही रोककर थैले को चैक किया गया तो उक्त थैले में से एक नीले रंग के प्लास्टिक के थैले जिस पर काजू ब्राण्ड लिखा हुआ था के अन्दर एक सफेद प्लास्टिक की पन्नी रखी हुई थी को खोलकर देखा तो उसके अन्दर काला बत्ती नुमा पदार्थ भरा है। जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा सुंधा गया तो उसमें से चरस की तीव्र गंध आ रही थी। उक्त चरस के बारे में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उक्त चरस अपने खेतो व आस पास उगे भांग के पौधों से तैयार कर अल्मोड़ा डिग्री कालेज में पड़ने वाले छात्रों को बेचने जा रहा था। पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त से बरामद चरस को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन मय पन्नी सहित 1 किलो 500 ग्राम निकल तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना लमगड़ा जनपद अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया।
जमानत याचिका हुई खारिज –
जिस पर पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 22-11-2021 को खारिज की गई।