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अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है यहां मारपीट और गाली गलौच के एक मामले में सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आनंद सिंह बोरा पुत्र बिशन सिंह बोरा, निवासी ग्राम चायखान तहसील लमगड़ा जिला अल्मोड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
मारपीट मामले में कांस्टेबल ने थाना लमगड़ा आरोपियों के खिलाफ कराया था मुकदमा दर्ज
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैनवाल ने बताया कि 25 अगस्त 2022 को कांस्टेबल नीरज सिंह शाही, खाना लेने के लिए जैंती गया था। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने रंजिशन कांस्टेबल के साथ मारपीट शुरू कर दी। कांस्टेबल गंभीर रूप घायल हो गया। मारपीट मामले में कांस्टेबल ने थाना लमगड़ा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत याचिका की खारिज़
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने अभिुक्त की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
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