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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त प्रयाग सिंह पुत्र कमल सिंह, निवासी ग्राम छाना चौखुटिया अल्मोड़ा जमानत याचिका खारिज की।
हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि योगेश सिंह ने 20 जून 2021 को चौखुटिया थाने में हत्या के एक मामले में तहरीर दी। जिसमें लिखा कि मेरे पिता और माता के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। पिता प्रयाग सिंह ने घुसे में आकर मेरी माता के सर में लोहे के पाइप से हमला कर दिया। जिसके बाद मेरी माता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद पुलिस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जमानत याचिका की खारिज
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय ने जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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