सार्वजनिक संपत्ति पर बने भवन के मामले में अपर जिला जज अवरिंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने अपीलार्थी प्रयाग दत्त बहुगुणा की अपील खारिज की है।
सार्वजनिक उपयोग की भूमि में निर्माण किया भवन.. शिकायत दर्ज
परिवाद के अनुसार ग्राम कोल, दोड़म में अपीलार्थी ने 2014 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि 26.05 वर्ग मीटर में भवन निर्माण कर दिया। वन पंचायत सरपंच व वन पंचायत कोल दोड़म ने मामले में पटवारी क्षेत्र मेहरा गांव, भनौली जिला अल्मोड़ा शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद मामले में राजस्व उपनिरीक्षक ने मौके का मुआयना कर चालानी रिपोर्ट एसडीएम भनौली की न्यायालय में दाखिल किया।
अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण वाद संख्या 10/2014 उत्तर-प्रदेश सार्वजनिक भूग्रा अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
अपीलार्थी ने एसडीएम के आदेश को न्यायालय में दी थी चनौती
एसडीएम के आदेश के बाद मामले में अवैध रूप से भवन निर्माण को हटाने का आदेश पारित किया गया। जिसके बाद अपीलार्थी ने एसडीएम के आदेश के खिलाफ अपर जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मामले का विचारण अपर जिला जज की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन न्यायालय अपीलार्थी की अपील खारिज की।
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