अल्मोड़ा: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा कल 13 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली सीडीएस (CDS) द्वितीय और एनडीए/एनए (NDA/NA) द्वितीय परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
लागू रहेगी धारा
जिस पर परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 13 सितंबर को परीक्षा शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक (प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक) लागू रहेंगे। जिसमें परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर लाठी-डंडे, धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र या ईंट-पत्थर एकत्र करने व साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। (यह नियम सुरक्षा बलों व ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।) केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र के पास किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। केवल परीक्षार्थी, अधिकृत कर्मचारी और सुरक्षाबल ही प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग करने या किसी भी प्रकार का भाषण देने पर सख्त मनाही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।