अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, शराब तस्करी मामले में अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने शराब तस्करी मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें अभियुक्तगणों विजय सिंह नयाल, अनिल जोशी, हरकेवल सिंह को दोषमुक्त किया है।

जानें पूरा मामला

संक्षेप में कथानक इस प्रकार है की पुलिस व एसओजी  की टीम ने दिनांक 20-10-2019 को सोमेश्वर आटीआई के पास एक आल्टो कार से अवैध शराब की तस्करी करते हुए अभियुक्तों को पकड़ा। जिसमे उक्त मामला सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा  शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला। जिसमे अभियोजन द्वारा 5 गवाह परीक्षित करवाये। अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्ताओं ने प्रभावी पैरवी की।

अदालत का आदेश

न्यायालय ने दोनो पक्षो को गभीरता से सुना और सन्देह  का लाभ देते हुए अदालत ने अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया। अभियुक्त अनिल जोशी की ओर से अधिवक्ता कृष्णा बराकोटी और विक्रांत भटनागर ने पैरवी की।