April 25, 2024

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अल्मोड़ा: चैक बाउंस मामले में अभियुक्त को 1 लाख 70 हजार रुपए के जुर्माने सहित छह माह का कारावास

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है यहां चैक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने अभियुक्त हरीश बिष्ट, निवासी कटारमल कोसी अल्मोड़ा को छह माह की सजा व 1 लाख 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण हो गया चैक बाउंस

वादी के अधिवक्ता विनोद फुलारा ने बताया कि अभियुक्त हरीश सिंह बिष्ट द्वारा धीरज कुमार जोशी को 1 लाख 50 हजार रुपये का चैक दिया गया था। खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चैक बाउंस हो गया। वादी ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भिजवाया। नोटिस मिलने के बाद न ही अभियुक्त ने नोटिस का जवाब दिया और न ही धनराशि लौटाई।

1 लाख 70 हजार रुपये के जुर्माने व कारावास से किया दंडित

वादी ने चैक बाउंस मामले में न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायायल ने अभियुक्त को छह माह का कारावास व 1 लाख 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।