विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अल्मोड़ा में गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी जौनी, धमेंद्र सिंह, शेखर वर्मा निवासी मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश को दस-दस साल कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड और विशाल कश्यप निवासी मुरादाबाद को पांच साल का कारावास व पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से छह गवाह न्यायालय में किए गए पेश-
अभियोजन की ओर से छह गवाह न्यायालय में पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर आरोपी जौनी, धमेंद्र सिंह, शेखर वर्मा निवासी मुरादाबाद को दस-दस साल का कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं चौथा आरोपी विशाल कश्यप निवासी मुरादाबाद को पांच साल का कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यातायात नियमों की चेकिंग अभियान के दौरान वाहन से हुआ था गांजा बरामद-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को वादी मुकदमा उपनिरीक्षक सुनील सिंह धानिक थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा मय पुलिस कर्मियों के साथ शांति व्यवस्था एवं यातायात नियमों की चेकिंग अभियान के दौरान जाजली के पास वाहन संख्या डीएल 08 सीजे 8432 होडा सीटी कार में सवार चार लोगों से 83 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया।
पुलिस ने मौके पर गांजा सील कर आरोपियों को किया था गिरफ्तार-
जिसके बाद पुलिस ने मौके पर गांजा सील कर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्व कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।