अल्मोड़ा: जैंती वाहन दुर्घटना: डीएम ने मजिस्ट्रीयल जांच के दिए आदेश, मृतक के आश्रितों को 2 लाख की राहत राशि स्वीकृत


अल्मोड़ा: तहसील जैंती के अंतर्गत मल्ला बिनौला के तोक जलना से जैंती बाजार जाते समय गत 27 अप्रैल को हुई वाहन दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच होगी। जिलाधिकारी व जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने इसके आदेश जारी करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट जैंती/भनोली को जांच अधिकारी नामित किया है। जांच अधिकारी को एक पक्ष (15 दिन) के भीतर अपनी विस्तृत और सुस्पष्ट रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश


गौरतलब है कि 27 अप्रैल, 2026 को वाहन संख्या यू.के.04 टी.बी.0411 मल्ला बिनौला से जैंती बाजार की ओर जा रहा था, तभी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में वाहन में सवार दो लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि घायल वाहन चालक का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैंती में कराया गया था। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक की शिनाख्त देवेंद्र कुमार पुत्र राम लाल, निवासी ग्राम रिची बिल्लेख, रानीखेत के रूप में हुई है।
​विधिक आश्रितों को मिलेगी आर्थिक सहायता

​जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि उप जिलाधिकारी जैंती/भनोली और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) अल्मोड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। चूंकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन सार्वजनिक सेवायान (कमर्शियल व्हीकल) की श्रेणी में आता है, इसलिए उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली के प्रावधानों के तहत राहत राशि की मंजूरी दी गई है। जिलाधिकारी के अनुसार, उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि के बैंक खाते से ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) का चेक तहसीलदार रानीखेत के नाम जारी कर दिया गया है। तहसीलदार रानीखेत को निर्देशित किया गया है कि वे नियमानुसार इस धनराशि को मृतक देवेंद्र कुमार के विधिक आश्रितों को वितरित करना सुनिश्चित करें तथा इसकी प्राप्ति रसीद एक पक्ष के भीतर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराएं।