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अभिनिर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने रानीखेत के दो मीट विक्रताओं को 35-35 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। विक्रताओं पर बिना पंजीकरण के दुकान संचालन करने और गंदगी फैलाने पर ये कार्रवाई की गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से चलाया गया चेकिंग अभियान
दरअसल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से जिले के अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। नमूने परीक्षण के बाद मानकों के विपरीत पाए गए। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने रानीखेत के दो मीट विक्रताओं पर 35-35 हजार अर्थदंड लगाया है।
रानीखेत और द्वाराहाट, भनोली के व्यापारियों पर भी जुर्माना
इसके अलावा रानीखेत और द्वाराहाट, भनोली के व्यापारियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। जिसमें एक होटल से संग्रहित खाद्य पदार्थ का नमूना मानक के विपरीत होने पर पांच हजार, दो जनरल स्टोर से लिए गए खाद्य पदार्थ अधोमान और मिथ्यापान पाने जाने पर प्रत्येक व्यापरी को 5-5 हजार और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
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