अल्मोड़ा: मिलावटी और नकली दुग्ध उत्पादों पर बड़ा एक्शन, गैर-दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर लगा 01 साल का बैन

अल्मोड़ा: उत्तराखंड राज्य में नकली व भ्रम फैलाने वाले दुग्ध उत्पादों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बड़ा सख्त कदम उठाया है।

उठाया सख्त कदम

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड, देहरादून के आदेश के क्रम में पूरे राज्य में अमानकीकृत ‘डेयरी एनालॉग’ और गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार, ऐसे सभी खाद्य उत्पाद जो विशेषकर पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों के समान दिखाई देते हैं या जिनके असली दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराया जाता है, उनके निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
​यह प्रतिबंध 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

​जानें किन-किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध

​यह प्रतिबंध विशेष रूप से अमानकीकृत गैर-दुग्ध उत्पादों पर लागू होगा (फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज एवं मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को छोड़कर) वे उत्पाद जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं। वे उत्पाद जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल या अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का प्रयोग किया गया है। ऐसे उत्पाद जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग, प्रदर्शन या बिक्री का तरीका आम उपभोक्ता को भ्रमित करता है।


​खाद्य सुरक्षा विभाग कड़ा संदेश

​खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अल्मोड़ा के सहायक आयुक्त / अभिहित अधिकारी अनिल कुमार (दिनांक 14.08.2026) द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह निर्णय जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान से बचाने के लिए लिया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।