अल्मोड़ा:‌ मोटर दुर्घटना मामले में बीमा कंपनी को धनराशि अदा करने के आदेश

अपर जिला जज अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने मोटर दुर्घटना के एक मामले में याचिगण को 13,59,887 रुपये दो बीमा कंपनी को आधी-आधी धनराशि अदा करने के आदेश दिये।

जाने पूरा मामला-

अधिवक्ता गजेंद्र सिंह महेता ने बताया कि 19 फरवरी 2020 को याचिका कर्ता मंजू कनवाल पत्नी मोहन सिंह कनवाल, मोहन सिंह कनवाल पुत्र स्व. पान सिंह कनवाल, निवासी नंदादेवी अल्मोड़ा ने बताया कि उनके पुत्र का वाहन संख्या यूके 01 बी 0878 वाहन दुर्घटना से दुर्घटना हो गई थी। जिसमें उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर सौंपी गई। याचिगण ने वाहन स्वामी ललित मोहन साह, वाहन चालक मनन साह, ट्रक चालक वीरेंद्र सिंह और बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

कोर्ट के आदेश-

मामले का विचारण मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत में चला। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने याचिगण को 13,59,887 रुपये याचिका दाखिल करने की तिथि से छह फीसद वार्षिक ब्याज की दर से बीमा कंपनी को अदा करने के आदेश दिये।