अल्मोड़ा: अदालत ने पोक्सो एक्ट मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। नाबालिग लड़की को भगाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में आरोपी सोनू कुमार पुत्र महेंद्र सिंह निवासी हिसार हरियाणा को दोष मुक्त किया।

जानें पूरा मामला

आरोपी की तरफ से न्याय मित्र अधिवक्ता मनोज पंत ने बताया कि 28 मार्च 2022 को वादी मुकदमा द्वारा नायब तहसीलदार सदर अल्मोड़ा में एक हस्तलिखित तहरीर इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गयी कि उसकी पुत्री पीड़िता जो नाबालिग है वह दिनांक 28.03.2022 को सुबह 09:30 बजे घर से गुम हो गयी है। अतः पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी। बाद में उक्त जाँच पुलिस को सौंपी गई,जांच के दौरान आरोपी के घर से पीड़िता को बरामद किया गया।आरोपी के खिलाफ पोक्सो ऐक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

कोर्ट का फैसला

विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया ।अभियोजन की ओर से 12 गवाह न्यायालय में पेश किए गए।पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर आरोपी को दोष मुक्त किया।