विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में अभियुक्त नितेश श्रीवास्वत पुत्र प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव निवासी, जहागीरपुरम लखनऊ उत्तर-प्रदेश की अग्रीम जमानत याचिका खारिज की।
धोखाधड़ी और गबन मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि प्रबंधक अनंत निधि केडिट को-आपरेटिव सोसाईटी धौलछीना ने राजस्व क्षेत्र पल्यू तहसील अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि सोसाइटी के चेयरमैन अभियुक्त नितेश श्रीवास्तव ने धौलछीना क्षेत्र में वर्ष 2014 में सोसाइटी की एक शाखा खोली। जिसमें स्थानीय लोगों को निवेशक बनाकर अधिक ब्याज देने का प्रलोभन और लालच देकर कुल 481 निवेशकों के आरडी, एफडी व दैनिक खाते खुलवाये गये तथा निवेशकों से एक करोड़ तीस लाख सत्तर हजार चार सौ साठ रुपये की धनराशि जमा कराई गई। उक्त निवेशकों की जमा धनराशि की परिपक्कता समयावधि पूर्ण होने लगी तो अभियुक्त द्वारा भुगतान में टाल-मटोल कर बिना भुगतान किये लखनऊ में स्थित प्रधान कार्यालय से कम्प्यूटर सर्वर आदि को बंद कर फरार हो गया। जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
जमानत याचिका की खारिज
अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में अग्रीम जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।
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