अल्मोड़ा: अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के अभियुक्त को किया दोषमुक्त
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को दोषमुक्त किया है। आरोपी की ओर से अधिवक्ता शेखर लखचौरा, भूपेंद्र सिंह मियान, सुनील कुमार ने पैरवी की। जानें पूरा मामला- वादिनी ने 30 मार्च 2021 को कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि 29 मार्च…