बागेश्वर: पॉस्को मामले में आरोपी को तीन साल की कठोर सजा व 5,000 का लगाया अर्थदंड

विशेष सत्र न्यायाधीश शहंशाह मोहम्मद दिलवर दानिश ने पॉस्को समेत अन्य धाराओं में आरोपित को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पॉस्को मामले में सजा-

विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने बताया कि ठाकुरद्वारा, निलेश्वर क्षेत्र में 25 जुलाई 2021 की घटना है। घटबगड़ वार्ड निवासी अजय उर्फ बुक्का पुत्र राजू राम एक घर में घुस गया। उसने नाबालिक से छेड़खानी की। उसके भाई ने बहन से अलग किया और आरोपित ने पीड़िता के भाई के हाथ में चाकू से हमला किया। पीड़िता के माता-पिता तब जिला अस्पताल में भर्ती थे। कोतवाली में भाई में प्रार्थना पत्र दिया। धारा 452, 323, 354 और पॉस्को एक्टमें अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता की उम्र तब 12 वर्ष थी।

तीन वर्ष के कठोर करावास की सजा  –

एसआइ खष्टी बिष्ट ने मामले की विवेचना की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दस गवाह परीक्षित कराए गए। न्यायाधीश ने धारा 452,354 में एक-एक वर्ष और पॉस्को में तीन वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई।