बागेश्वर: दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरणों हेतु आयोजित हो रहा कैंप, उठाएं लाभ

एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरणों (व्हील चेयर, बैशाखी, छड़ी, कान की मशीन, कृतिम अंग हाथ/पाँव, नजर का चश्मा एवं दाँत आदि) की आवश्यकता हेतु चिन्हीकरण कैम्प आयोजित हो रहा है‌।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार का वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) होना आवश्यक है।

पहचान प्रमाण- आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन (आधार नामांकन पावती) । यदि लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देर्शित पहचान दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार्य है।

आर्थिक पात्रता- लाभार्थी नीचे वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक की छायाप्रति प्रस्तुत एवं जमा कर सकता है।

  1. बी.पी.एल (BPL) राशन कार्ड ।
  2. मनरेगा (MANERGA) कार्ड।
  3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेन्शन योजना (IGNOAPS) या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) अथवा राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की किसी अन्य पेन्शन योजना के तहत BPL श्रेणी से सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त करने का प्रमाण ।
  4. बीपीएल श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रूपये 15,000/- प्रति माह से कम वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद (एमपी/माननीय विधायक (एमएलए) एवं ग्राम प्रधान, वार्ड मेम्बर द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

एडिप योजना

एडिप योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है-

  1. पहचान प्रमाण पत्र- आधार कार्ड ।
  2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र – UDID कार्ड अनिवार्य है।
  3. आय प्रमाण पत्र- जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय रूपये 22,500/- प्रति माह से कम हो वह राजस्व विभाग, माननीय सांसद (एमपी) / माननीय विधायक (एमएलए) एवं ग्राम प्रधान /वार्ड मेम्बर द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।