बागेश्वर: सार्वजनिक जगहों पर‌ नहीं पहना मास्क, तो देना पड़ेगा जुर्माना

बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना सक्रिय होने लगा है। ऐसे में प्रशासन सतर्क हो गया है। वहीं कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर‌ को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

बरती जाए सावधानी-

वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित प्रकरणों में आ रही वृद्धि का जिलाधिकारी विनीत कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने इसके प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों अथवा घर के बाहर अनिवार्य रूप से मॉस्क, गम्छा, रूमाल या दुपट्टा, स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता भी कर दी है। इसके साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना,आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लघंन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 प्रदत्त व्यवस्थानुसार दंडनीय अपराध के तहत 500 से 1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।