ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका, खारिज की सभी याचिकाएं

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है।

ज्ञानवापी मामले में फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर 5 याचिकाओं में से 3 वाराणसी कोर्ट में 1991 में दायर किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई थी। वहीं 2 याचिका ASI सर्वेक्षण के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में हाइकोर्ट ने 1991 के मुकदमें के ट्रायल को मंजूरी दी। इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरा करने का आदेश दिया।

8 दिसंबर को सुरक्षित रखा था फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतेजामिया कमिटी की ओर से 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से 2 याचिकाएं दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 8 दिसंबर को चौथी बार अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।