अल्मोड़ा: जनपद अल्मोड़ा में जिला योजना समिति के 20 सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 12 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।
अधिसूचना जारी
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला पंचायत, नगरीय निकायों और संभावित उम्मीदवारों पर आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। समिति के कुल 20 सदस्यों में से 18 सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। शेष 2 सदस्य नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने हैं—जिसमें 1 सीट नगर निगम अल्मोड़ा और 1 सीट सम्मिलित प्रादेशिक क्षेत्र (नगर पालिका रानीखेत-चिलियानौला, नगर पंचायत द्वाराहाट, भिकियासैंण और चौखुटिया) के लिए तय की गई है।
चुनावी कार्यक्रम
• नामांकन पत्र बिक्री: 10 से 12 अक्टूबर (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)
• नामांकन दाखिला: 12 अक्टूबर (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)
• नामांकन पत्रों की जांच: 13 अक्टूबर (सुबह 10 बजे से)
• नाम वापसी: 14 अक्टूबर (सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
• मतदान (आवश्यक होने पर): 16 अक्टूबर (सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक)
• मतगणना: 16 अक्टूबर (मतदान समाप्ति के तुरंत बाद)
नामांकन, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया जिला पंचायत अल्मोड़ा और नगर पालिका परिषद रानीखेत-चिलियानौला के कार्यालयों में संपन्न होगी।
आदर्श आचार संहिता के कड़े नियम
चुनाव संपन्न होने तक किसी भी प्रकार के भोज या उपहार लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता के दौरान जिला पंचायत व नगरीय निकायों में नई योजनाओं की घोषणा, बैठकों और नई वित्तीय स्वीकृतियों पर रोक रहेगी। हालांकि, पूर्व स्वीकृत कार्यों, केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन व रोजगार योजनाओं, कृषि योजनाओं और दैवीय आपदा व पुनर्वास से जुड़े आवश्यक कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी।