इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किये गए बदलाव, जानें

दूरसंचार विभाग ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री और किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र  जारी करने और नवीनीकरण के लिए संशोधित नियम और शर्तें जारी की हैं।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के बाद अंतिम रूप दिया गया है

नई सेवा शर्तों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के बाद अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित सेवा शर्तें विदेशों में जाने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। ये सेवा शर्तें अनापत्ति प्रमाण पत्र धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क विवरण, मदवार बिल, टैरिफ योजनाओं से संबंधित जानकारी और प्रस्तावित सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्‍ध कराने को अनिवार्य करती है। इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करती है।
संशोधित नीति के तहत एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क ब्योरे, शुल्क प्लान और सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करने होंगे । इसके अलावा बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निपटान को मजबूत करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं ।