प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने वारंट प्रकरण में की गई बयानबाजी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पांच करोड़ रुपये की मानहानी और अदालत की अवहेलना का नोटिस भी भेजा है।
मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया था
मामला बरेली का है जब कुछ समय पूर्व मंत्री आर्य के पति साहू के खिलाफ अदालत ने कुछ समय पहले वारंट जारी किया था जिसमे गणेश गोदियाल ने मामले मे सरकार को घेरते हुए उस पर मंत्री के पति को बचाने का आरोप लगाया था।
विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और जब तक किसी मामले में कोई दोषी ना हो तब तक उसके प्रति कोई धारणा या अफवाह नहीं बनायी जा सकती है। इसी को आधार बना कर मंत्री आर्य के पति ने इस मामले में गोदियाल को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि और अदालत की अवहेलना का नोटिस भेजा है।
गोदियाल ने उनके बारे में पहले ही मीडिया में जो मनगढ़त बयान दिए हैं
मंत्री आर्य के पति साहू के वकील की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा कि गोदियाल ने उनके बारे में पहले ही मीडिया में जो मनगढ़त बयान दिए हैं, उससे साहू और उनकी पत्नी मंत्री आर्य की मानहानि हुई है। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया गया है कि गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर बयान दिए हैं। वकील ने नोटिस में साफ़ किया है कि किसी गलत बयानबाज़ी से कोई भी दोषी सिद्ध नही होता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बयानबाज़ी से पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए था।