देश के टोल प्लाजा से बार-बार गुजरने वाले स्थानीय वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने FASTag को लेकर एक नई सुविधा शुरू की है।
नियम लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक अब रियायती दर पर सालाना ‘लोकल पास’ बनवा सकेंगे। यह नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो गया है। नए नियमों के अनुसार, सालाना लोकल पास की फीस टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगी। यह शुल्क स्थायी नहीं है और सरकार हर साल इन दरों की समीक्षा कर इनमें बदलाव कर सकती है।
• नगर पालिका/कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा: ₹1,500 सालाना शुल्क।
• नगर पालिका/कस्बे की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा: ₹3,000 सालाना शुल्क।
मिलेगा यह लाभ
अगर आपका घर टोल प्लाजा के पास है, तो आपको इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन मालिक का स्थायी निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर होना चाहिए। यह सुविधा केवल गैर-व्यावसायिक (निजी) वाहनों के लिए मान्य है। वाहन पर वैध और एक्टिव FASTag लगा होना अनिवार्य है। यदि उस हाईवे पर कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तो यह पास जारी नहीं किया जाएगा। यह लोकल पास केवल उसी विशिष्ट टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा, जिसके लिए इसे बनवाया गया है।