परिवार पेंशन के लिए दिव्‍यांग आश्रितों की बढ़ी आय सीमा

रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्‍यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आय मानदंड में वृद्धि की है। यदि ऐसे बच्चों या भाई-बहनों की पेंशन के अलावा अन्‍य स्रोतों से कुल आय, सामान्‍य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन, परिवार पेंशन के पात्र होंगे।


वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा

ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में, दिव्‍यांग बच्चे या भाई-बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय, महंगाई राहत के साथ 9000 रुपये से अधिक नहीं है।