3,652 total views, 6 views today
खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े विक्रेताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ अब बिल और कैश मेमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आदेश भी जारी कर दिया है।
1 अक़्टूबर से लागू होंगे नियम-
इससे पहले खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के लिए कैश मेमो पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब यह अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 अक़्टूबर से लागू किए जाएंगे। जिसको लेकर अल्मोड़ा जिले में भी तैयारियां शुरू हो गई है।
More Stories
अल्मोड़ा: आओ हम सब योग करें अभियान के अंतर्गत न्यू कॉलोनी धारानौला में निःशुल्क योग शिविर जारी
अल्मोड़ा: योग विज्ञान विभाग सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आओ हम सब योग करें अभियान के तहत प्रशिक्षकों द्वारा चलाया गया निःशुल्क योग शिविर
उत्तराखंड टॉप टेन न्यूज़ (23 मई, सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष, अष्टमी, वि. सं. 2079)