उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। स्टिंग प्रकरण मामले में आज 17 जुलाई को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आज सुनाया फैसला
साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई कोर्ट ने स्टिंग 2016 मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मदन बिष्ट, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल को लेकर फैसला सुनाया है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि उमेश कुमार और मदन बिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे होने के चलते उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को अब समन जारी किए जाएंगे। साथ ही बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी करने के बाद वॉइस सैंपल लेने की तारीख भी बताई जाएगी। इसकी जानकारी पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक मदन बिष्ट के वकील मनमोहन कंडवाल ने दी है। इस मामले में 27 जुलाई को हाई कोर्ट से फैसला आना है।
2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टिंग मामले में वॉयस सैंपल देने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तीन नेताओं ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से सीबीआई स्पेशल कोर्ट में जवाब दाखिल किया। उन्होंने सीबीआई को वॉयस सैंपल देने पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय लेने की बात कही थी। वहीं स्टिंग करने वाले पत्रकार एवं वर्तमान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, वह जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। लेकिन, फिलहाल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। जिसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए आज 17 जुलाई की तिथि नियत की। इस मामले पर आज सुनवाई हुई।