पिथौरागढ़: न्यायालय ने चरस तस्करी के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा

पिथौरागढ़ जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने चरस तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त उसे दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना पड़ेगा।

आरोपी को 200 ग्राम चरस के साथ किया था गिरफ्तार

30 मई 2016 को कोतवाली पुलिस ने विवेकानंद कॉलोनी जाखनी निवासी विमल कुमार को मुखबिर की सूचना के आधार पर 200 ग्राम चरस के साथ दबोचा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने धारा-20 (बी) (2) (बी) में दोष सिद्ध होने पर उसे पांच साल के कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोष सिद्ध से पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाएगी। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।