रामनगर: CBDT ने किया बड़ा ऐलान: इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 31 जुलाई नहीं यह होगी डेडलाइन

टैक्स अधिवक्ता एवं रामनगर टैक्स बार के उपसचिव मनु अगरवाल ने दी जानकारी

देशभर में करोड़ों इनकम टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर सामने आई है। वित्त वर्ष 2024-25 अथवा असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार 27-05-2025 को बताया कि इस तारीख को डेढ़ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब आप 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

सितंबर तक बढ़ी तिथि

जिस पर रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय ने बताया की सीबीडीटी से प्राप्त जानकारी हुई है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उसके मुताबिक सिस्टम में बदलाव के लिए अधिक समय की जरूरत है। इसलिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। इससे सबको सही फाइलिंग में मदद मिलेगी। इससे पूर्व रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरन पाण्डेय जी के नेतृत्व मे एक ज्ञापन वित्त मंत्रालय को ज्ञापन भेजा था। जिसमे अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी।

मिलेगा इतना समय

बता दें कि 31 जुलाई, 2025 की ITR फाइलिंग, टैक्सपेयर्स की अधिकांश सामान्य कैटेगरीज पर लागू होती है। इसमें अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारी और वे सभी टैक्सपेयर्स शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है। वेतनभोगी कर्मचारी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 46 दिन अतिरिक्त मिलेंगे। यदि अंतिम तिथि तक ITR दाखिल नहीं किया जाता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

किया निर्णय का स्वागत

जिस पर Cbdt के इस अहम निर्णय का स्वागत रामनगर टैक्स बार के अध्यक्ष पूरन पाण्डे,  मनु अग्रवाल, गौरव गोला, नावेद सैफी, गुलरेज़ रज़ा, सागर भट्ट,विशाल रस्तोगी, प्रबल बंसल, फैजुल हक़, संजीव अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश राही,भोपाल रावत,  मोहम्मद फ़िरोज़, रोहित माहेश्वरी, जीशानमलिक,मनोज बिष्ट, लाइक अहमद, आयुष अग्रवाल, बालम सिंह राणा, शोभित अग्रवाल, बलविंदर कोहली आदि कई टैक्स अधिवक्ताओ ने किया।