2,875 total views, 6 views today
उत्तरकाशी पुरोला थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2018 को राजकुमारी नामक एक महिला ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर देहरादून की बस में बिठाया, जहां मोहम्मद सबर निवासी कैराना जिला शामली उत्तर प्रदेश के युवक ने नाबालिग को शादी करने का झांसा दिया और देहरादून एक होटल में नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसके बाद अभियुक्त मोहम्मद सबर नाबालिग को लेकर सहारनपुर गया और बस अड्डे पर छोड़ दिया।
यह सजा सुनाई गई
इस मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने 9 जनवरी 2019 को पुरोला थाने में बेटी के अपहरण के की रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने छानबीन करते हुए इस मामले में अपहरण में शामिल राजकुमारी निवासी पुरोला और मोहम्मद सबर को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सोमवार को दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, अपहरण के तहत अभियुक्त मोहम्मद सबर को दस साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपहरण कराने में शामिल राजकुमारी तीन साल के कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
More Stories
अल्मोड़ा: युवा जन संघर्ष मंच अल्मोड़ा द्वारा बाबा गंगनाथ मंदिर में माघी खिचड़ी का किया गया आयोजन
बागेश्वर: जन समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित,17 समस्यायें हुई पंजीकृत
उत्तराखंड टॉप टेन न्यूज़ (7 फ़रवरी, मंगलवार, फाल्गुन, कृष्ण, पक्ष, द्वितीय, वि. सं. 2079)