उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
संशोधित नियमावली को मंजूरी
इसके साथ ही प्राइमरी स्कूलों में 2100 सहायक अध्यापकों और 550 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से संशोधित नियमावली जारी की गई है। जिसमें उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसमें एनआईओएस से सेवारत डीएलएड करने वालों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। संशोधित नियमावली में 2017 से 2019 के एनआईओएस से सेवारत डीएलएड शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें भी सहायक अध्यापक 2100 पदों पर भर्ती होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा नियमावली में पहली बार सहायक अध्यापक (विशेष शिक्षा) के पद को शामिल किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद-आरसीआई से मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे।
इतने प्रतिशत पद विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित
रिपोर्ट्स के मुताबिक बेसिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों में 50 प्रतिशत पद विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। जिस वर्ग के विषय में डीएलएड उत्तीर्ण किया गया है, उसी वर्ग में उनका निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा बाकी 50 फीसदी पदों पर अन्य विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।