पिथौरागढ़: 24 फरवरी 2019 को सांगड़ी गांव में हुए एसिड कांड के आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश ने दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
24 फरवरी 2019 को छड़नदेव गांव निवासी प्रेम राम सब्जी लेकर आ रहा था इस दौरान गांव में किराए में रहने वाला सुरेश वर्मा उसे गालियां देने लगा। सुरेश वर्मा गांव में सुनार की दुकान चलाता था। उसने जेब से तेजाब निकालकर प्रेम राम पर डाल दिया। तेजाब हमले से प्रेम राम का चेहरा और आंखें जल गईं।
दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा
प्रेम राम के भाई ने सुरेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 326क, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पहले यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट की कोर्ट में था, जहां से इसे जिला सत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेश वर्मा को दोषी पाते हुए धारा 326क के तहत दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।