उत्तराखंड: प्रदेश में 9 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का किया जाएगा निस्तारण

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की ओर से आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।लोक अदालत में सभी तरह के मामलों की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण किया जाएगा। अदालत में वाद दायर करने के लिए 8 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित अदालत में आवेदन किया जा सकता है।

इन मामलों का किया जाएगा निस्तारण

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सीनियर सिविल जज सैयद गुफरान ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले, एनआई एक्ट संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक से संबंधित मामले, श्रम संबंधी मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्ते एवं सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, धन वसूली से संबंधित मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान संबंधी मामले समेत ऐसे अन्य मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकें। सभी का निस्तारण किया जाएगा।

9 सितंबर को सुबह दस से शाम पांच बजे तक लगाई जाएंगी लोक अदालतें

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 9 सितंबर को सुबह दस से शाम पांच बजे तक अदालतें लगाई जाएंगी। जिसमें समस्त जिले तथा अधीनस्थ न्यायालयों, राज्य एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रम न्यायालय शामिल हैं। विशेष कार्याधिकारी सैदय गुफरान ने अपील की है, कि जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह 8 सितंबर तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं।