उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यह खबर हरिद्वार जनपद से सामने आई है।
जानें पूरा मामला-
दरअसल 2013 में लक्सर के निवासी राजेश शर्मा ने कोर्ट में चेक बाउंस के मामले में याचिका दर्ज की थी। लक्सर के राजेश शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्सर की कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि उसके दोस्त और रेलवे के कर्मचारी ने उनसे 14 मार्च 2012 को 2 लाख रुपए उधार लिए थे। 1 साल के बाद जब उन्होंने वापस उनको 2 लाख रुपए का चेक दिया तो चेक बैंक में जमा कराने के बाद खाते में पैसा नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जब राजेश शर्मा ने आरोपी को रकम चुकाने की बात कही तो आरोपी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई।
कोर्ट के आदेश-
यहां पर लक्सर में चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 10 साल के बाद आखिरकार फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 6 महीने की जेल और साढ़े 3 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।