उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। शिक्षक भर्ती को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
शिक्षक भर्ती मामला
हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में एनआईओएस से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जिसके बाद प्रदेश में शिक्षकों के 2648 खाली पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 2,648 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।