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उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां राज्य सरकार ने कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों को देखते हुए एक आदेश जारी किया है। यह आदेश नो वर्क, नो पे का है।
मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश-
जिसमें सचिवालय संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान के बाद यह आदेश जारी किया गया है। जिसे मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने जारी किया।
आदेश में कहीं यह बात-
इस जारी आदेश में कहा गया है कि “जो भी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है, उस पर नो वर्क, नो पे लागू होगा। हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारी का विवरण कोषागार को उपलब्ध कराया जाएगा। कोषागार की ओर से हड़ताल की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हर विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति की कड़ाई से जांच करनी होगी। यदि कोई कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर कार्यबहिष्कार में शामिल होता है, तो वो हड़ताल में शामिल माना जाएगा।” इसके अलावा यह भी कहा गया है कि “हड़ताल, कार्य बहिष्कार अवधि के बाद में किसी भी दशा में उपार्जित अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश में समायोजित नहीं किए जाएंगे। इस अवधि को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा में व्यवधान माना जाएगा।”
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