मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए एमएसीटी/द्वितीय एडीजे की अदालत ने मृतकाश्रितों को 13.29 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को अदा करने के आदेश दिए हैं। कंपनी यह राशि वाहन स्वामी से वसूल करने की अधिकारी होगी।
जानें पूरा मामला
मोहल्ला महेशपुरा, मदर कॉलोनी निवासी काशीपुर अब्दुल गफ्फार ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खान के माध्यम से याचिका दायर की थी कि 23 मार्च 2019 को उसका पुत्र इमरान व इरफान सुल्तानपुर पट्टी पिपलिया मोड़ पर कच्ची पटरी पर खड़े होकर बात कर रहे थे। डम्पर संख्या-यूके.-06सीए 2082 के चालक ने उसके पुत्रों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों के शवों का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। 25 मार्च 2019 को उसने याची डम्पर चालक के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
याचिकाकर्ता को 13.29 लाख रुपए की राशि का भुगतान के निर्देश
याचिका में कहा गया कि इमरान फ्लैक्सी टफ फैक्ट्री में चैकर के पद पर कार्यरत था। अविवाहित बहन की शादी का जिम्मा भी दोनों भाइयों पर था। याचिका पर सुनवाई करते हुए एमएसीटी/द्वितीय एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि कंपनी याचिकाकर्ता को 13.29 लाख रुपए की राशि का भुगतान करे। इस राशि पर वाद प्रस्तुत होने की तिथि से अब 6 प्रतिशत ब्याज देय होगा।