देहरादून से रिश्तों को शर्मशार करने वाली घटना सामने आई है। जहां रिश्ते के मामा ने भांजी से दुष्कर्म का प्रयास किया। बुधवार को स्पेशल फास्ट ट्रैक जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने उसे पांच साल कठोर कारावास की सजा, साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
यह है पूरा मामला
मामला अक्तूबर 2014 का है। पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए शिकायतकर्ता ने बताया था कि 24 अक्तूबर 2014 को गोवर्द्धन पूजा का दिन था। उस दिन उनकी मौसी का बेटा अपने परिवार के साथ घर आया था। पूजा करने के बाद सबने खाना खाया और अपने-अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। रात के समय वह टॉयलेट गए तो देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला है। अंदर उनके रिश्ते के भाई ने उनकी भांजी का मुंह दबा रखा था। उन्हें देखते ही आरोपित भाग गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने दुष्कर्म के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया।
5 साल कठोर कारावास की सजा
मुकदमे में छह गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी पाते हुए दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उसे एक साल कैद की सजा सुनाई गई है।
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