उत्तराखण्ड: राज्य सरकार 6 माह में भरें वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पद- हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि 6 माह में वन विभाग में खाली पड़े 65 प्रतिशत पदों को भरा जाए। प्रदेश में जंगलों में आग लगने की घटनाओं के बाद इस मामले पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने कहा कि जंगलों में बढ़ती आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने हैलीकॉप्टर और संसाधनों की मदद ली। वन विभाग में कर्मियों की कम संख्या के चलते दिक़्क़ते बढ़ी। जिसके बाद अब खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए गए हैं।

वन विभाग की भर्ती में यह है शैक्षणिक योग्यता-

वन विभाग में खाली पड़े फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर राज्य सरकार ने शैक्षणिक योग्यता घटाकर हाईस्कूल कर दी गई है, जिससे खाली पदों को भरा जा सके। वही अभी 2000 पदों पर भर्ती प्रकिया जारी है। जिस पर भर्ती की जाएगी।