उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने के मामले में फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण परिपत्र पर रोक लगा दी थी। आयोग ने इसी परिपत्र के जरिए राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव में कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय कैसे दे सकते हैं? साथ ही पीठ ने हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को सही बताया जिसमें कहा गया था कि कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देना कानून के खिलाफ है।
अपील की खारिज
रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।