शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । जिनमें 29 प्रस्तावों से 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी । शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट बैठक में राज्य हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।
लिए गए यह निर्णय
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य के 07 इंजीनियरिंग संस्थानों में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना के तहत संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
* उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधानसभा 2021 के द्वितीय सत्र का सत्रावसान करने की अनुमति देने के साथ ही राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई, 2021 से पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते को दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
* उत्तराखण्ड भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में फिलिंग स्टेशन की स्थापना हेतु भवन निर्माण एवं विकास की उपविधि में संशोधन कर मानकों में छूट प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत नगला, जनपद उधम सिंह नगर को नगरपालिका परिषद् बनाने की अनुमति प्रदान की गई है।
* उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी/पूर्व सैनिक श्रेणी का एक अतिरिक्त पद डिप्टी कलेक्टर पद के लिये आयोग को भेजने की मंजूरी देने के साथ ही उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली-2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया।
* उत्तराखण्ड में स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की परिसम्पितयों के विक्रय, निर्माण अथवा विकास कार्य पर लगी हुई रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है।
* श्रीनगर को नगर निगम बनाने की अनुमति देने के साथ ही टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति प्रदान की गई है।
* पशु चिकित्सा सेवा नियमावली-2021 का प्रख्यापन किया गया एवं उपनल के सम्बन्ध में अगली कैबिनेट में मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के निर्णय को रखने एवं उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन/व्यवस्थापन एवं निस्तारण अध्यादेश-2021 के प्रख्यापन के बाद पट्टेधारकों को फ्री होल्ड कराने की अनुमति दी गई है।
* जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल होंगे। साथ ही उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2018 में संशोधन किया गया है।