उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट का आदेश, यहां महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवार को दी यह अनुमति

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के संबंध में एक मामले में सुनवाई की।

हाईकोर्ट का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर ब्लाक अंतर्गत एक महिला ग्राम प्रधान की उम्मीदवार का नामांकन पत्र निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। जिसमें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रत्याशी को चुनाव में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

दायर की याचिका

रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राम सभा फिरोजपुर मानपुर काशीपुर निवासी नेहा गौतम ने ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन किया था। बताया कि उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि नेहा की मां वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकारी है और उसका अपने मायके आना जाना लगा रहता है। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने ससुराल में निवास करती है। मां को वन विभाग की ओर से अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया गया है और ना ही उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई की गई है। बताया कि नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है।