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अपर जिला जज चतुर्थ चंद्रमणि राय की अदालत ने देहरादून में शिक्षक की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी सिपाही (निलंबित) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेके जोशी ने बताया कि घटना 15 जून 2018 को रायपुर क्षेत्र में हुई थी। उस दिन देर रात पुलिस को रिंग रोड कृषि भवन के पास एक कार में व्यक्ति का शव मिला था। जिसमें शव की पहचान शिक्षक किशोर चौहान निवासी रायपुर के रूप में हुई। जो शिक्षक थे। शुरूआती जांच में मौत का कारण अत्यधिक शराब पीना बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोटना बताया गया। जिसमें पुलिस ने जांच शुरू की और 48 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा कर दिया। जिसमें शिक्षक की पत्नी स्नेहलता और उसके प्रेमी हरिद्वार में तैनात सिपाही अमित पार्ले को गिरफ्तार कर लिया। स्नेहलता भी शिक्षिका थी और उसने बताया कि वह अमित से प्रेम करती थी और अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। जिसके लिए उसने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई।
आजीवन कारावास की सजा-
बुधवार को अदालत में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई थी। मुकदमे में अभियोजन की ओर से कुल 36 गवाह अदालत में पेश किए गए थे। लेकिन अदालत ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए उम्र कैद की सजा का एलान कर दिया। जिसमें 25-25 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया।
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