जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अल्मोड़ा में गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी समीम पुत्र काशीम, निवासी मलकपुरा बिजनौर उत्तर-प्रदेश की जमानत याचिका खारिज की।
जाने क़्या है पूरा मामला-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 8 मार्च 2021 को भिकियासैंण में पुलिस टीम चौकी तिराहे पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। जिसमें वाहन संख्या डीएल आईसीडब्लू 6889 स्विप्ट डिजायर कार को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर पांच प्लॉस्टिक के कट्टों में 78.890 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका की दाखिल-
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दााखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।