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विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त इमरान अहमद पुत्र अमीर अहमद, मो. सुएब रजा पुत्र दिलदार हुसैन और विकास मिश्रा पुत्र धर्मेश मिश्रा, सभी निवासी काशीपुर जिला उधमसिंहनगर को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया।
गांजा तस्करी मामले में हुई थी गिरफ्तारी-
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 24 फरवरी 2019 को पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान जोलीखान सल्ट के पास वाहन संख्या यूके 06 जे 3234 आल्टो वाहन को रोका गया। चेकिंग के दौरान उक्त तीनों आरोपियों के कब्जे से 74.413 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज किया।
जमानत याचिका की स्वीकार –
विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गहाव पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी इमरान अहमद को दस साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड, आरोपी मो. सुएब रजा को दस साल की सजा, एक लाख का अर्थदंड व विकास मिश्रा को दस साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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